सोलन में मतदान केन्द्र के भवनों में परिवर्तन

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DNN सोलन
ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज यहां बताया कि 04-शिमला (अ.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िला के कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के तहत मतदान केन्द्रों में संशोधन किया गया है।
उन्होंने बताया कि सोलन ज़िला के 50-अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केन्द्र 50/64-अर्की-3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) अर्की को संशोधित कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) अर्की साईंस ब्लॉक में परिवर्तित किया गया है। संशोधित भवन में अधिक आवास एवं सुविधाएं होने के कारण यह निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि 51-नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केन्द्र 51/40-गुनाहा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुनाहा (पुराना भवन) से परिवर्तित कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुनाहा (नया भवन) तथा मतदान केन्द्र 51/100-राजपुरा रंगुवाला-2 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुरा (पुराना भवन) से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुरा (नया भवन) में परिवर्तित किया गया है। संशोधित भवन में अधिक आवास एवं सुविधाएं होने के कारण यह निर्णय लिया है।
मनमोहन शर्मा ने बताया कि 52-दून विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केन्द्र 52/48-सलगा को राजकीय उच्च पाठशाला तुझार से संशोधित कर राजकीय उच्च पाठशाला बधोनीघाट (नया भवन) में परिवर्तित किया गया है। मतदान केन्द्र भवन मतदाताओं के लिए कम दूरी पर होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

 

लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत 52-दून के लिए दूरभाष नम्बर जारी

सहायक रिटर्निंग अधिकारी 52-दून विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.बी.एन.डी.ए. झाड़माजरी, बद्दी, प्रिया नागटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत 52-दून के लिए आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिए दूरभाष नम्बर 01795-298300 सम्पर्क किया जा सकता है। यह नम्बर 24 घण्टे कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत अथवा चुनाव से सम्बन्धित कोई भी जानकारी इस टेलीफोन नम्बर से प्राप्त की जा सकती है।

 

नकदी व मदिरा इत्यादि के आदान-प्रदान पर नज़र रखेंगे उड़न दस्ते

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के दौरान नकदी, मदिरा व अन्य किसी वस्तु का आदान-प्रदान रिश्वत माना जाता है, जोकि भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है।
उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक पुलिस थाने में उड़न दस्ते गठित किए गए हैं जो नकदी के प्रवाह, मदिरा व अन्य वस्तुओं के आदान-प्रदान पर निगरानी रखेंगे।
मनमोहन शर्मा ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान ज़िला सोलन में उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए भारी मात्रा में नकदी साथ लेकर न चलें। कोई भी व्यक्ति अगर निर्धारित सीमा से अधिक नकदी साथ ले जाना चाहता है तो इसके स्रोत और उपयोग से सम्बन्धित उचित व प्रासंगिक दस्तावेज अपने साथ अवश्य रखें। इन दस्तावेज़ों में पैन कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक या नकदी की निकासी दर्शाने वाली बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक की कॉपी तथा विवाह निमंत्रण पत्र व अस्पताल में उपचार से सम्बन्धित दस्तावेज़ इत्यादि शामिल हैं।

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