सोलन में बस ठहराव में बदल नो पार्किंग ज़ोन घोषित

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा जनहित एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 तथा सड़क नियमन, 1999 के नियम 15 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार पुराना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आवास (सी.जे.एम. आवास) के समीप बस ठहराव को बदल दिया गया है। अब बसें गुरूद्वारा मार्ग पर नगर निगम पार्किंग एवं पालिका बाज़ार सपरून के समीप ठहराव करेंगी। पुराना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आवास के सामने वाले स्थान को नो पार्किंग ज़ोन घोषित किया गया है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुराने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आवास के सामने प्रचलन के अनुसार केवल ऑटो रिक्शा खड़े किए जा सकेंगे। अन्य किसी भी वाहन को यहां खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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