DNN सोलन
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला में कर्फ्यू जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। सोमवार को जारी नए आदेशों में कर्फ्यू जारी रखने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है लेकिन आगामी आदेशों तक इसे जारी रखने के लिए कहा गया है। सोलन जिला मजिस्ट्रेट के सी चमन ने इस संबंध में सोमवार को संशोधित आदेश जारी किए हैं। संशोधित आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कफ्र्यू आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।
इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 व 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।