सोलन ज़िला के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियांे का प्रारूप प्रकाशित 

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DNN सोलन
27 अक्तूबर। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोलन ज़िला के सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन आज दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को कर दिया गया है। यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज यहां दी।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि मतदाता सूचियां ज़िला के प्रत्येक मतदान केन्द्र, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (उपमण्डलाधिकारी), सहायक निर्वाचक पंजाकरण अधिकारी (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में 27 अक्तूबर से 09 दिसम्बर 2023 तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश की वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति इन सूचियों में दर्ज नामों की पुष्टि इस वैबसाईट पर कर सकता है।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि सोलन ज़िला में वर्तमान में कुल 4,11,287 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 2,11,030 पुरुष, 2,00,249 महिलाएं तथा 8 अन्य मतदाता हैं। जिला में सबसे अधिक 95,511 मतदाता 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में तथा सबसे कम 68,005 मतदाता 54-कसौली (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र में हैं।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण अवधि में प्रथम जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक  तथा मतदाता सूची में नाम न होने वाले पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए मतदान केन्द्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों, बूथ स्तर के अधिकारियों के पास या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एस.डी.एम.), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) के पास प्रारूप 6 में अपना आवेदन 27-10-2023 से 09-12-2023 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में अपात्र मतदाताओं (मृत, स्थानांतरित, दोहरे पंजीकृत) के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित करने के लिए प्रारूप-7 पर तथा मतदाता सूची की प्रविष्टियों में शुद्धि, प्रविष्टि के स्थानांतरण, दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करने व नया पहचान पत्र बनाने के लिए प्रारूप-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। पात्र नागरिक अपना आवेदन NVSP.in तथा Voter Helpline के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
उन्होेने सोलन ज़िला के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 27-10-2023 से 09-12-2023 तक मतदाता सूची की जांच कर लें तथा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने, अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित करने, मतदाता सूची की प्रविष्टियों में शुद्धि, स्थानांतरण, दिव्यांग, मतदाताओं को चिन्हित करने और नए मतदाता पहचाना पत्र तैयार करने के लिए आवेदन करें ताकि त्रुटिरहित एवं शुद्ध मतदाता सूचियां तैयार की जा सकें।

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