DNN सोलन
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत जिला में कफ्र्यू अवधि के दौरान लेखन सामग्री (स्टेशनरी) की दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हंै।
यह आदेश सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र तथा सोलन उपमण्डल के नगर परिषद परवाणु के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर लागू होंगे।
इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त जिला में स्टेशनरी की दुकानें प्रत्येक सोमवार तथाा वीरवार को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशानुसार इन दुकानों के भीतर एवं बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी। सम्बन्धित दुकानदार दुकानों के भीतर एवं बाहर सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करेंगे और उपभोक्ताओं के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर खड़े होने के लिए स्थान चिन्हित करेंगे। आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।















