सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये ग्राम सभा के अनुमोदन की जरूरत नहीं

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DNN कुल्लू

11 मई। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2022 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से प्रदान की जा रही वृद्धावस्था पेंशन में ना केवल औपचारिकताओं को काफी कम किया गया है, बल्कि विभिन्न श्रेणियों को पहली अप्रैल 2022 से बढ़ी हुई दरों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। अधिसूचना के अंतर्गत ऐसे समस्त दंपत्ति जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण है तथा सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त ना करें हो एवं दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता ना हो, को बिना किसी आय प्रमाण पत्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु उन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से 60 से 69 वर्ष आयु के वृद्धजनों की पेंशन राशि ₹850 से बढ़ाकर ₹1000 कर दी गई है। 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन राशि ₹1500 से बढ़ाकर ₹1700 प्रतिमाह की गई है। 70ः या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों की पेंशन राशि ₹1500 से बढ़ाकर ₹1700 की गई है । अन्य समस्त दिव्यांगजन , विधवा/  बेसहारा /एकल नारी/कुष्ठ रोगियों एवं ट्रांसजेंडर समुदाय की पेंशन राशि ₹ 850 से बढ़ाकर ₹1000 कर दी गई है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के दृष्टिगत ऐसे समस्त वरिष्ठ नागरिक अपना पेंशन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा पेंशन आवेदन पत्र में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर आयु प्रमाणित करवा कर आधार कार्ड व अपने बचत खाते की फोटो प्रति तथा वचनबद्धता जिसमें यह घोषित किया गया हो की आवेदक अथवा दंपति ने से कोई भी सेवानिवृत्ति उपरांत सरकारी पेंशन प्राप्त नाकर कर रहे हो तथा तथा आयकर दाता न हो,हस्ताक्षरित करने के उपरांत अपना फार्म संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में शीघ्रता से प्रस्तुत करें, ताकि पेंशन योजना के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित किया जा सके

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