सभी प्रकार के वाहनों एवं हाथ से खींचे जाने वाले ठेलों की आवाजाही पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

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राज्य स्तरीय माँ शूलिनी मेला-2025 के आयोजन के सम्बन्ध में ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क सुरक्षा अधिनियम, 1999 की धारा 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 की धारा 184 एवं 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार सोलन के माल रोड़, पुराना बस अड्डा सोलन से चौक बाजार होते हुए अप्पर बाजार तक तथा पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से कोटलानाला सोलन तक जाने वाले मार्ग पर 20 से 22 जून, 2025 सभी प्रकार के वाहनों एवं हाथ से खींचे जाने वाले ठेलों की आवाजाही पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के प्रयुक्त वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई के लिए प्रयुक्त वाहन, मेला ड्यूटी सेवा वाहन तथा स्टीकर युक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

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