डीएनएन बीबीएन
सरकारी भूमि पर कंपनी का ब्यालयर स्थापित करने के आरोप में बीबीएन विकास प्राधिकरण ने एक उद्योग की बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं। बीबीएनडीए के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि 24 जनवरी को बीड प्लासी पो. मंझौली की कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में बीबीएनडीए ने साफ लिखा था कि आपने सरकारी भूमि में अपना ब्यॉलय स्थापित कर लिया है जो कि ऊचित नहीं है। कंपनी को बार आर आग्रह भी किया कि हिमाचल में ऐसा नहीं चलेगा लेकिन फिर भी कंपनी ने सरकारी आदेशें की नाफरमानी जारी रखी। यहां तक कि कंपनी ने नोटिस का जबाव देना भी मुनासिब नहीं समझा। इस पर बीबीएनडीए ने स त एक्शन लेते हुए संबधित कंपनी के बिजली काटने के आदेश सहायक अभियंता बिजली बोर्ड नालागढ़ को जारी कर दिए। राजीव कुमार ने बताया कि सहायक अभियंता नालागढ़ को धारा 83-ए हिप्र नगर नियोजन एक्ट 1977 (संशोधन 2013) के तहत बिजली काटने के आदेश जारी हुए हैं।