DNN कुल्लू ब्यूरो
16 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने जनसाधारण को सूचित किया है कि 1 जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानते हुए कुल्लू जिला के समस्त विधानसभा/निर्वाचन क्षेत्रों 22-मनाली, 23-कुल्लू 24-बंजार, 25-आनी अ.जा. की फोटो मतदाता सूची का 16 नवंबर 2020 को प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रत्येक मतदान केंद्रों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एसडीएम), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार व नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में जनसाधारण के निशुल्क निरीक्षण के लिए 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सभी पात्र नागरिक अपने नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने अथवा पहले से दर्ज नामों की अशुद्ध प्रविष्टि की शुद्धि करवाने अथवा अपात्र, अमृत और स्थान परित्याग कर चुके व्यक्तियों के नामों को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों से हटाने के लिए समुचित प्रारूप पर भरकर दावे व आक्षेप से संबंधित अभिहित मतदान केंद्रों पर इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पुनरीक्षण के अभियान को सफल बनाए जाने के लिए जनसाधारण से सक्रिय सहयोग की अपील की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे अथवा आक्षेप अलग-अलग फार्म पर भरकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें प्रारूप संख्या 6 नए मतदाता जिनके नाम प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची में पहले दर्ज नहीं है, दर्ज करवाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसके लिए नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो प्रतियां तथा आयु के किसी वैद्य प्रमाण पत्र की प्रति व मामूली तौर से निवास स्थान का दस्तावेज अपने साथ लाना होगा। फार्म संख्या 7 को फोटोयुक्त मतदाता सूची से विवाह, स्थान परित्याग, मृत्यु के कारण अथवा किसी अन्य कारणों से पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने वाले आक्षेप के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आक्षेपकर्ता का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। इसी प्रकार, प्रारूप 8 को फोटोयुक्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
फार्म संख्या आठ-क एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग के लिए नाम स्थानांतरित करने के दावे के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। पात्र नागरिक 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक मतदान केंद्रों पर उपलब्ध प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं। कुल्लू जिला के समस्त नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वह राष्ट्रीय महत्व के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना योगदान सुनिश्चित कर मतदाता सूचियों को अद्यतन व त्रुटि रहित बनाने हेतु संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एसडीएम अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्यालयों में अथवा संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ व अभिहित अधिकारी से संपर्क करें।















