DNN सोलन
ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए होने वाले मतदान के दृष्टिगत एक जून, 2024 शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार एक जून, 2024 को सोलन ज़िला में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अवकाश रहेगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के संदर्भ में सभी दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए भी यह सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
आदेशों के अनुसार पंजाब के जो पंजीकृत मतदाता सोलन ज़िला के सीमांत क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें भी लोकसभा चुनावों में मतदान के लिए एक जून, 2024 को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
आदेशों में कहा गया है कि ज़िला के बाहर अन्य स्थानों एवं निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे मतदाता जो सोलन ज़िला में कार्यरत हैं, उन्हें सम्बन्धित क्षेत्रों में मतदान के लिए जाने के दृष्टिगत विशेष अकास्मिक अवकाश देय होगा। हालांकि उन्हें मतदान करने से सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आदेशों की अनुपालना में श्रम अधिकारी सोलन क्षेत्र की ओर से भी सभी व्यापारिक एवं औद्योगिक व अन्य प्रतिष्ठानों को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं।