DNN धर्मशाला (कांगड़ा) ब्यूरो
जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि रैत सलोल रोड पर कंकरीट के प्रस्तावित कार्य के चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही 25 जुलाई, 2020 तक प्रतिबंधित रहेगी।
उपायुक्त ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क कार्य के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने लोगों से इस दौरान सहयोग की अपील की है।















