DNN बिलासपुर
14 जुलाई रा0व0मा0पा0 पंजगाई से एनएच-21 ओल्ड बैरी तक तंग रोड़ के कारण यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय, ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा जारी शक्तियों के अनुसार रा0व0मा0पा0 पंजगाई से एनएच-21 ओल्ड बैरी तक सड़क को एलएमवी(छोटे वाहनों) वाहन व बसों को छोड़कर भारी व बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बन्द करने के आदेश जारी किये हैं। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये कि यातायात व्यवस्था के लिए भारी वाहन वैकल्पिक सड़क बैरी वाया मानर से पंजगाई रोड़ पर चलेंगे।