DNN सोलन
सोलन जिला में कौशल विकास भत्ता, बेरोजगार भत्ता एवं औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को 25 अप्रैल से पहले अपने दस्तावेज श्रम एवं रोजगार विभाग में जमा करवाकर उनका नवीनीकरण करवाना होगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी संदीप ठाकुर ने दी।
उन्होंनेबताया कि नवीनीकरण के लिए लाभार्थी को व्यक्तिगत रुप से सम्बन्धित रोजगार कार्यालय में कौशल विेकास भत्ता योजना में (फॉर्म सी, पाठयक्रम प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण संख्या, बैंक पास बुक, आधार कार्ड एवं वैध आय प्रमाण पत्र), बेरोजगार भत्ता योजना में (फॉर्म सी, रोजगार पंजीकरण संख्या, बैंक पास बुक, आधार कार्ड एवं वैध आय प्रमाण पत्र) और औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना में (फॉर्म 3, फॉर्म 6, वेतन प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण संख्या, बैंक पास बुक, आधार कार्ड एवं हिमाचली प्रमाण पत्र) की प्रतिलिपि जमा करें ताकि भत्ते का वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकरण किया जा सके।