युवक की हत्या के मामले में उम्रकैद

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DNN सोनीपत

10 जनवरी: हरियाणा में सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने गांव जठेड़ी में युवक की हत्या के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए पड़ोसी दो भाइयों, उनकी बहन और पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गांव जठेड़ी निवासी ओम ने 23 मई 2019 को राई थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नीरज (33) उनका इकलौता पुत्र था। उसके अलावा तीन अन्य बेटियां है और चारों शादीशुदा हैं। विगत 22 मई, 2019 की रात को वह घर के अंदर कमरे में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे उनका पड़ोसी देवेंद्र अपने भाई धर्मबीर, बहन मनीषा और पिता नारायण के साथ उनके घर में घुस आया था। देवेंद्र हाथ में पिस्तौल और धर्मबीर धारदार हथियार लिए हुए थे। उनसे बचने के लिए उनका बेटा कमरे से निकलकर पड़ोसी विजय की छत पर चला गया। अंधेरा होने के कारण वह छत पर गिर गया था। उसी दौरान नीरज का पीछा कर रहे देवेंद्र ने उसके बेटे को गोली मार दी। धर्मबीर भी छत पर पहुंच गया और देवेंद्र से पिस्तौल लेकर उसने भी उसके सिर में गोली मार दी थी। झगड़े और गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी और उसका भाई राजबीर गली में आ गए। उन्हें आता हुआ देखकर आरोपी देवेंद्र, धर्मबीर, उनका पिता नारायण और बहन मनीषा वहां से भाग गए। जब वह छत पर गए तो नीरज लहूलुहान पड़ा हुआ था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राई थाना पुलिस ने सुबूत जुटाए।

पुलिस ने श्रीओम के बयान पर हमलावर देवेंद्र, धर्मबीर, नारायण और मनीषा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया। अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों को उसमें दो-दो साल कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत देवेंद्र और धर्मबीर को एक ओर तीन साल कैद तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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