मैनुअल स्केवेंजरों का व्यापक सर्वेक्षण 15 मार्च से 14 अप्रैल तक : अपूर्व देवगन

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DNN मंडी

21 मार्च। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन  ने बताया कि डॉ बलराम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की नियुक्ति पर रोक व उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11, 12 के तहत मैनुअल स्केवेंजर यानी हाथ से मैला ढोने वाले स्वच्छकारों का व्यापक सर्वेक्षण 15 मार्च 2024 से 14 अप्रैल 2024 तक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अस्वच्छ शौचालय का  इस्तेमाल  तथा हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित हैं ।
उन्होंने  जिला  के समस्त निवासियों से भी आग्रह किया  है कि  जिले में अस्वच्छ या शुष्क शौचालयों और हाथ से मैला ढोने के कार्य में शामिल व्यक्तियों के बारे में यदि कोई प्रासंगिक जानकारी हो तो संबंधित पंचायत अधिकारियों/शहरी स्थानीय निकायों/खंड विकास अधिकारियों को प्रदान करें।  उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रयास में सभी का  सहयोग महत्वपूर्ण है।

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