DNN सोलन ब्यूरो (आदित्य सोफत)
30 अक्तूबर। मिठाइयों की दुकानों में प्रयोग में लाए जा चुके तेल को अब सरकार खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए कई दिनों से चल रही कवायद को खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूर्ण कर लिया है और एफएसएसएआई द्वारा सर्टिफाइड कंपनी मिठाइयों की दुकानों में निर्धारित मात्रा से ऊपर या बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाले तेल को एकत्र करेगी। इससे जहां मिठाई विक्रेताओं को तेल नालियों में नहीं बहाना पड़ेगा, वहीं लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ नहीं हो सकेगा।
सरकार द्वारा इस तेल को खरीदने के लिए 30 रुपए प्रति लीटर मूल्य का निर्धारण किया है। बता दें कि मिठाइयों के लिए प्रयोग में लाने वाले तेल की 25 टोटल पोलर कम्पलर मानदंड निर्धारित किया है। इस मानदण्ड से ऊपर तेल को प्रयोग में नहीं ला सकता है, लेकिन अधिकतर मिठाई की दुकानों में देखा जाता था कि एक बार प्रयोग में लाए गए तेल को मिठाई विक्रेता बार-बार प्रयोग में लाते थे। इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जन्म लेती थी। इन सभी चीजों को देखते हुए एफएसएसएआई द्वारा मापदण्ड का निर्धारण किया और इस तेल को खरीदने का फैंसला लिया है
इसके बाद यदि कोई मिठाई विक्रेता तेल को निर्धारित मापदण्ड से ऊपर प्रयोग में लाता है तो विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा।
गौरतलब हो कि मिठाइयों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तेल को लेकर अभी तक कोई मापदण्ड तय नहीं थे। इससे भयानक बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके लिए एफएएसएसएआईने मिठाइयों को बनानेके लिए इस्तेमाल होने वाले तेल को लेकर मापदंड तय किया और मिठाई विक्रेताओं को इस बारे जानकारी देनी शुरू की। मिठाइयों में बार बार अब एक स्तर तक की तेलको इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद बचे हुए तेल को सरकार द्वारा अधिक्रत कीकई एजेंसी ही खरीदेगी। इस तेल को खरीदने के लिए सरकार ने 30 रूपए प्रति लीटर का दाम भी तय कर दिया है।
क्या कहना है सहायक आयुक्त का
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि इस संबंधमें जिला के सभी मिठाई विक्रताओं को जागरूक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्री बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाले तेल को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और इस तेल को 30 रूपय लीटर के हिसाबसे सरकार खरीदेगी। साथ ही आगर कोई मिठाई विक्रेता मापदण्ड से ऊपर तेल प्रयोग में लाता है, तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।














