माल रोड पर चल सकेंगे दोपहिया वाहन

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DNN सोलन

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कफ्र्यू ढील के समय सोलन के मालरोड पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही को छूट प्रदान की गई है।
यह आदेश मोटर वाहर अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

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