बाइक चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई 14 महीने की सजा

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DNN नाहन

20अक्तूबर। उपमंडल पांवटा साहिब की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय-दो की न्यायाधीश कुमारी शीतल गुप्ता की अदालत ने बाइक चोरी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 महीने की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अगस्त 2020 में सामने आई बाइक चोरी के इस मामले की पैरवी अदालत में सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि अदालत ने बाइक चोरी के आरोपी रोशन सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी कुंटरी तहसील पौडी गड़वाल उत्तराखंड को आईपीसी की धारा 379 के तहत दोषी करार देते हुए 14 महीने की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि मामला 28 अगस्त 2020 को सामने आया था। उक्त दिन सुबह 4 बजे आरोपी रोशन ने शिकायतकर्ता हरबंस सिंह निवासी बरोटरीवाला पांवटा साहिब के घर के आंगन से उसकी बाइक नंबर एचपी-1897 चोरी कर ली थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने स्थानीय लोगों की मदद से स्वयं आरोपी को बाइक सहित दबोच लिया। साथ ही पुरूवाला पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच में भी यह बात सामने आई कि आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी किया। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 के तहत पुरूवाला थाना में मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाओं के बयान इस मामले में अदालत में दर्ज करवाए। इस पर आरोपी का जुर्म साबित होने पर उसे दोषी करार दिया गया और अदालत द्वारा दोषी को 14 महीने की सजा सुनाई गई।

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