डीएनएन सोलन
सोलन जिला के तहत पडऩे वाले 10 निजी स्कूल बंद हो सकते है। मान्यता रिन्यू न करवाने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। विभाग ने मान्यता रिन्यू न करवाए जाने पर इन स्कूलों को 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि 15 दिनों में मान्यता रिन्यू नहीं करवाई गई ,तो संबंधित विभाग की मान्यता को नियमित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि ये स्कूल खुले रहते हैं ,तो एक लाख रुपए जुर्माना किए जाने के साथ स्कूलों को बंद किए जाने के आदेश जारी किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बीते माह करीब दो दर्जन निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी गई थी कि मान्यता को जल्द रिन्यू करवाया जाए अन्यथा आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कुछ निजी विद्यालयों ने शिक्षा अधिकार के तहत मान्यता को रिन्यू करवा लिया था।
जिला के दस निजी स्कूल ऐसे हैं , जिन्होंने अभी भी मान्यता रिन्यू नहीं करवाई है। यदि 15 फरवरी तक मान्यता को रिन्यू नहीं करवाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक चंद्रेश्वर शर्मा का कहना है कि फिलहाल मान्यता रिन्यू न करवाने वाले निजी विद्यालयों को जुर्माना लगाया गया है इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
