DNN कुल्लू
29 सितम्बर। नगर एवं ग्राम योजनाकार मण्डलीय नगर योजना कुल्लू रासिक शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके विभाग द्वारा गत 23 सितम्बर को जारी की गई अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 ;1977 का अधिनियम संख्यांक 12द्ध की धारा 19 की उपधारा ;1द्ध के अधिन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए कुल्लू घाटी योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता से अनुरोध किया है कि यदि उक्त प्रारूप विकास योजना पर कोई आक्षेप और सुझाव हो तो उन्हें 30 दिन के भीतर निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, शिमला /नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, कुल्लू /सहायक नगर योजनाकार, उप-मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, मनाली/कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, कुल्लू/ कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, मनाली/ सचिव, नगर पचायंत, भुन्तर को लिखित रूप में भेज सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये उनके कार्यालय दूरभाष नम्बर 01902-292580 पर संपर्क किया जा सकता है।













