परिसीमन के लिए खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत

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DNN सोलन

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5 तथा 8 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भविष्य में आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के लिए पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों में निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के परिसीमन के लिए अधिकृत किया है।
पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के परिसीमन का कार्य हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

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