नो मास्क-नो सर्विस सुनिश्चित करना दुकानदार का दायित्वः DC

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DNN ऊना
8 नवंबर। त्यौहारी सीज़न को देखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने बाजारों में मास्क का प्रयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि ऐसा प्रायः देखने में आया है कि बाजारों में दुकानदार, व्यावसायिक संस्थान तथा रेहड़ी-फहड़ी वाले और ग्राहक इत्यादि मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ रहा है जबकि कोविड-19 नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाना दुकानदार का दायित्व है।
राघव शर्मा ने कहा कि जिला में सभी दुकानदार, व्यवसायिक संस्थान एवं रेहड़ी-फहड़ी वाले हर समय सही तरीके से मास्क पहनना सुनिश्चित करें और अपने साथ काम करने वालों से भी इसकी अनुपालना करवाएं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों ने भी मास्क पहना हुआ है। ग्राहकों को सेवा प्रदान करते समय नो मास्क-नो सर्विस का सिद्धांत ध्यान में रखें। उन्होंने बताया कि दुकानदार, व्यवसायिक संस्थान के मालिक तथा रेहड़ी-फहड़ी वाले के बिना मास्क के पाए जाने पर चालान काटा जाएगा तथा मालिक सहित साथ में काम करने वाले सभी लोगों की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक दुकान, संस्थान व रेहड़ी-फहड़ी को बंद रखा जाएगा।
डीसी राघव शर्मा ने कहा कि जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को भी बाजारों का दौरा करने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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