निम्नलिखित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक, मतदान के दिन साथ लाएं-उपायुक्त , आशुतोष गर्ग।

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DNN चंबा

09 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए अपील की है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं विधानसभा निर्वाचन 2022 में जब भी दिनांक 12 नवंबर 2022 को मतदान केंद्रों पर मतदान करने आए, तब अपने मताधिकार के प्रयोग करते समय उन्हें अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि यदि कोई मतदाता अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,  ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकार /लोक उपक्रम /पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और सांसदों/ विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र’ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड( सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार)।
उन्होंने बताया कि एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा वशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किया जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वे मतदान करने आया उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव ना हो तो निर्वाचक को ऊपर वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरण के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं। मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
अतः मतदाताओं से आग्रह किया जाता है कि वे आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित ऊपर वर्णित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 12 नवंबर 2022 को पहचान हेतु अपने साथ ले जाएं ।

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