नशीली गोलियां बेचने के दोषी को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास

Crime Himachal News Others Solan

DNN सोलन, 27 दिसंबर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने बद्दी निवासी दो लोगों को नशीली गोलियां बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोषियों के कब्जे से बद्दी पुलिस ने करीब 6 हजार नशीली गोलियां बरामद की थी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी संजय पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 मार्च 2022 को इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने नेतृत्व में एसआईयू पुलिस जिला बद्दी की टीम अपराध की रोकथाम के लिए भुड्ड इलाके में मौजूद थी, उसी समय पुलिस को सूचना मिली कि दो लोग एक व्यावसायिक वाहन छोटा हाथी में हरे कृष्णा गौशाला भुड्ड के समीप नशीली गोलियां बेचने का अवैध कारोबार कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि छोटा हाथी वाहन नंबर एचपी-93-6733 में दो लोग मौजूद हैं, नाम पूछने पर एक ने अपना नाम सफी मोहम्मद निवासी गांव हररायपुर बद्दी और दूसरे ने पंकज कुमार निवासी खोल बेली बद्दी बताया। तलाशी लेने पर वाहन के भीतर रखे थैले से 6 हजार टैबलेट्स बरामद हो गई। पुलिस को अंदेशा था कि यह गोलियां नशे के लिए बेची जा रही हैं, जिससे उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया और जांच में गोलियों में जो साल्ट पाया गया, वह नशे के लिए उपयोग किया जाता है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 22 व 29 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जहां 15 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया। जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों सफी मोहम्मद और पंकज कुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें 15-15 वर्षों के कठोर कारावास और दोनों को 1.5-1.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त साधारण भुगतना होगा।

News Archives

Latest News