DNN कुल्लू
21 सितम्बर। कोरोना का मामले आने पर एसडीएम डाॅ. अमित गुलेरिया ने नगर परिषद कुल्लू के वार्ड संख्या 10 के हाउस नम्बर 359 को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इस वार्ड का अन्य क्षेत्र बफर जोन में रहेगा।
आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है। एसडीएम की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलिवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर उधर घूम सकता है न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।















