दुकानों के आधे शटर 11 से दिन में 3 बजे तक लोडिंग एवं अनलोडिंग करने, पैकेजिंग तथा नामित श्रमशक्ति के माध्यम से घर-घर वस्तएं पंहुचाने के लिए खुले रहेंगे

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जिला दण्डाधिकारी के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत कफ्र्यू से सम्बन्धित 26 मार्च 2020 के कार्यालय आदेश के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार किराना, दूध, बै्रड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ तथा पशु चारा एवं कीटनाशक का विक्रय कर रही दुकानें पूर्व की भान्ति प्रातः 08ः00 बजे से 11.00 बजे तक खुली रहेंगी ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान क्रय कर सकेें।
उक्त सभी दुकानों के आधे शटर तदोपरान्त 11.00 बजे से दिन में 03.00 बजे तक लोडिंग एवं अनलोडिंग करने, पैकेजिंग तथा नामित श्रमशक्ति के माध्यम से घर-घर वस्तएं पंहुचाने के लिए खुले रहेंगे। दवाएं भी 11.00 बजे से दिन में 03.00 बजे तक घर-घर पंहुचाई जाएंगी।
अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
यह आदेश 31 मार्च, 2020 की सांय 07.00 बजे से प्रभावी हो गए हैं।

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