दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत आवश्यक आदेश

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DNN सोलन 

19 अक्टूबर उप मण्डलाधिकारी नालागढ़ महेन्द्र पाल गुर्जर ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत धारा 144 सी.आर.पी.सी की उप-धारा 1 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है।
आदेशों के अनुसार मेन बाज़ार, बस स्टैण्ड, सभी पेट्रोल पम्प तथा नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला, पंझेड़ा, रामेश्वर, गैस प्लांट बद्दी, सरकारी अस्पताल बद्दी तथा एफ.आर.यू नालागढ़ के 100 मीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार रात्री 08.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक ही पटाखें जलाने जा सकेंगे।
आदेशों के अनुसार पटाखें बिक्री के लिए अस्थाई दुकानों का आबंटन एम.सी. नालागढ़, बद्दी, बी.डी.ओ धर्मपुर, तहसीलदार रामेश्वर, नायब तहसीलदार पंझेड़ा तथा संबंधित एसएचओ के परामर्श से निर्धारित स्थानों में किया जाएगा। संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री लाइसेंस धारक द्वारा की जा सकती है।
आदेशों के अनुसार आवासीय क्षेत्र में लाइसेंसी बिक्रेता द्वारा पटाखों का भंडारण नहीं किया जाता है, ऐसा करने पर गोदामों को सील कर दिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल नालागढ़ के पुराने भवन के परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी फेज़-3 बद्दी के दशहरा मैदान, दावत चौक, स्वराज माजरा लबाना वार्ड नम्बर 03 नज़दीक पार्किंग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटीवाला के कोने में, हनुमान मंदिर मैदान झाड़माझड़ी, तहसील अधिकारी मैदान रामेश्वर तथा राजकीय विद्यालाय पंझेड़ा के नज़दीक मैदान में पटाखों की बिक्री की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 25 अक्तूबर, 2022 तक लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा कि यह आदेश का क्रियान्वयन एस.डी.पी.ओ नालागढ़ एवं बद्दी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने नालागढ़ एवं बद्दी के दमकल अधिकारी को निर्देश दिए कि दीपावली के समय संवेदनशील स्थानों पर दमकल की गाड़ियां तैनात करना सुनिश्चित करें।

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