थाने में सूचना दे फिर ही करे ये काम

Crime Solan

DNN सोलन
जिला दण्डाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के दृष्टिगत निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार एवं व्यवसायी सोलन जिला में किसी प्रवासी श्रमिक को तब तक कार्य पर नहीं रखेगा जब तक उस प्रवासी श्रमिक ने अपनी पूर्ण जानकारी छायाचित्र के साथ पहचान एवं सत्यापन के लिए संबंधित पुलिस थाने में न दी हो। कोई भी प्रवासी श्रमिक संबंधित पुलिस थाने में जानकारी दिए बिना जिला में रोजगार अथवा स्वरोजगार अथवा किसी सेवा में कार्य नहीं कर पाएगा। जिला दण्डाधिकारी ने भू-स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला में आने वाले प्रवासी एवं गैर हिमाचली किरायेदारों के संबंध में संबंधित पुलिस थाने में सूचना उपलब्ध करवाएं। इन निर्देशों की अवहेलना पर प्रवासी श्रमिक एवं उसके नियोक्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 2 माह तक प्रभावी रहेंगे।

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