त्रिलोकपुर में मेला अवधि के दौरान इन चीजों को लेकर लगाया गया प्रतिबंध

Religious Sirmaur
DNN नाहन
15 अक्तूबर। महामाया बाला सुन्दरी त्रिलोकपुर मन्दिर में 17 अक्तूबर, से 31 अक्तूबर, 2020 तक मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाआंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशो के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्हांेने कहा कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

News Archives

Latest News