DNN कुल्लू
30 अप्रैल। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिला में पहली जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तथा गैर -बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3-ए के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किये गये हैं।
आदेश के अनुसार दुकानदार, विक्रेता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, फेरीवाले, रेहड़ीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक कटलरी को न बेचेंगे और न ही उपयोग करेंगे। इनमें चम्मच, कटोरे, हलचल की छड़ें, कांटे, चाकू, भूसे, प्लास्टिक से बने और किसी भी अन्य कटलरी आइटम जैसे भोजन परोसने और उपभोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सिंगल यूज वस्तुएं शािमल हैं। राज्य सरकार द्धारा प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण होने वाले प्रदूषण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जारी सूचना के अुनसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2021 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 571 (ई) जारी की है जिसके तहत पहचान किए गए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 01 जुलाई 2022 से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा।
सिंगल यूज की जाने वाली वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियॉं, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडीस्टिक, आइसक्रीम की छडें़, सजावट के लिए पॉलीस्टायरीन, (थर्मोकोल)ः
प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, टेª, मिठाई के बक्से के आसपास फिल्मों को लपेटना या पैक करना, आमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम की वस्तुओं को श्रेणीबद्ध किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि यह नोटिस सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओ,ं दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडरो, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (मॉल/मार्केट प्लेस/शॉपिंग सेंटर/सिनेमा हाउस/पर्यटन स्थल/स्कूल/कॉलेजों/कार्यालय परिसरों/अस्पतालों और अन्य संस्थानों) और आम जनता को उक्त एमओईएफ एंड सीसी अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार पहचान की गई एसयूपी वस्तुओं के उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए जारी किया जाता है ताकि वे अपना भण्डारण 30 जून, 2022 तक समाप्त कर लें। पहली जुलाई से इस प्रकार की वस्तुओं की बिक्री अथवा उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई का अधिनियम में प्रावधान है।