जिले में प्रातः 9 से सायं 6ः30 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रविवार को रहेगीं बंद

Himachal News Others Sirmaur

DNN नाहन

11 जनवरी। सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा जबकि शैक्षणिक, खेल, विवाह ,मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति होगी। जिसमें 100 व्यक्तियों को इनडोर व खुले स्थान पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 300 व्यक्तियों की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए सम्बन्धित उपमडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने सिरमौर में कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों के मध्यनजर आज जारी किए। इसके अतिरिक्त जिले में गैर-जरूरी वस्तुओं से संबंधित बाजार की सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और शनिवार को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच दुकानें खुली रहेंगी। जबकि रविवार को बाजार बंद रहेगा। आदेशानुसार आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, फल और सब्जियों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5 सायं 6ः30 बजे तक और शनिवार व रविवार को प्रातः 5.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, मेडिकल शॉप, फार्मेसियों और मोटर मैकेनिक व मरम्मत की दुकानों को सभी दिन चौबीसों घंटे खोली जा सकेगें।
राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर रेस्तरां और ढाबों को सभी दिनों में सांय 7.30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और सांय 7.30 बजे के बाद रात 9 बजे तक केवल भोजन वितरण सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधक व खाना पकाने वाले कर्मचारियों को आरटीपीसीआर करवाना आवश्यक होगा तथा खाना पकाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने और हेड कवर आदि पहनेंगे। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों के रेस्तरां और ढाबा को सभी दिनों में रात्रि 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। सिरमौर जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों, पीएसयू, स्थानीय निकायों स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय सप्ताह में शनिवार और रविवार कार्य दिवसों को बंद रहेंगे और ये कार्यालय कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। जबकि ये प्रतिबंध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित घटना सेवाओं व गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों के साथ-साथ जिले के सभी स्थानों पर लंगर, सामुदायिक रसोई, धाम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

News Archives

Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *