जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने जारी की खाद्य पदार्थों के मूल्य संबन्धित यह अधिसूचना

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DNN ऊना
26 नवम्बर। आम लोगों व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी कर आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये हैं ताकि जिला में कोई भी विक्रेता अथवा दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत नहीं वसूल सके।
अधिसूचना के अनुसार जिला ऊना में बकरे व भेड़े का मीट 500 रूपये प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रूपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रूपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर डैªस्ड 210 रूपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली, मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य पर बिक सकेगी।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला में ढाबों पर पका हुआ भोजन फुल डाइट चावल, चपाती के साथ दाल, सब्जी व कढ़ी 80 रूपये, हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रूपये, चपाती तवा 7 व तंदूरी 8 रूपये, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रूपये, भरवां परांठा आचार के साथ 30 रूपये, स्पेशल दाल 70 रूपये, चावल फुल प्लेट 50 रूपये, रायता 50 रूपये प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट 130                                                                                                                                                                                              , चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम  110 रूपये प्रति प्लेट निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रूपये, समोसा चना 30 व दो समोसा चना 50 प्रति प्लेट बिक सकेगी। इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रूपये प्रति लीटर, पनीर 320 रूपये व दही 70 रूपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा।
राघव शर्मा ने कहा कि प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मीमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षार्थ अपने पास रखेगा। इसके अलावा विक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबन्धक के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि निर्धारित की गई मूल्यों की दरें टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी।
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सर्दियों में आग लगने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हेतू एडवाइजरी जारी
ऊना, 25 नवम्बर –  जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने सर्दियों के मौसम को मध्यनजर रखते हुए एडवाजरी जारी की है। सर्दी के मौसम में कार्यालयों में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग, घटिया स्तर के उपकरण, बिजली के तारों का गलत कनेक्शन और लापरवाही के कारण होती हैं। इन दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए उन्होंने कहा कि कार्यालय से किसी एक कर्मचारी, जो प्रतिदिन कार्यालय का समय समाप्त होने पर कार्यालय से वापिस जाते समय बिजली के सभी उपकरणों को बंद करना सुनिश्चित करें तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों व वायरिंग की नियमित अंतराल पर जांच करते रहें।
राघव शर्मा ने कहा कि आग लगने की स्थिति में तुरंत 101/1077 पर कॉल करके सूचना दें। सभी सरकारी/निजी कार्यालयों के भवनों में बिजली के पॉइंटों का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाये ताकि सर्दियों में हीटिंग उपकरणों के उपयोग के कारण बढे़ हुए लोड के कारण खतरों के जोखिम को कम किया जा सके।
उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि अपने कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में अग्निशमन विभाग द्वारा अनुशंसित अन्य प्राधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण एवं अग्नि सुरक्षा ऑडिट करवाएं। सर्दियों के दौरान घरों व दफ्तरों में ऊष्मा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हीटर, केरोसिन, कोयले की अंगीठी आदि का प्रयोग किया जाता है। कमरों में इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते समय पैदा होने वाले धुएं व गैस के निकास का उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करे।

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