DNN ऊना
31 जुलाई । उपमंडल हरोली की ग्राम पंचायत सैंसोवाल के वार्ड नंबर 5 में कोरोना पॉजिटिव मामलें आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि सैंसोवाल पंचायत के तहत वार्ड नंबर 5 स्थ्ति गांव समनाल में पक्के वाला मोहल्ला और ग्राम पंचायत हरोली के वार्ड नंबर 1 में पक्के वाला मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत सैंसोवाल के वार्ड नंबर 5 व 6 के शेष मोहल्लों और ग्राम पंचायत हरोली के वार्ड नंबर 1 के शेष मोहल्लों को बफर जोन घोषित किया गया है।
डीसी ने बताया कि इसके अलावा ग्राम पंचायत कांगड़ के वार्ड नंबर 4 के तहत संता दा डेरा मोहल्ला को कंटेनमेंट जबकि वार्ड नंबर 4 के शेष मोहल्लों और वार्ड नंबर 3 को बफर जोन घोषित किया गया है। साथ ही ऊना उपमंडल की ग्राम पंचायत देहलां लोअर के वार्ड नंबर 2 में बीना पत्नी सरदारी लाल के घर से सरोज कुमारी पत्नी किशन चंद के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन, जबकि तीर्थो देवी पत्नी गुलजार के घर से तारा चंद सुपुत्र दुल्ला राम (कुल 10 घरों) को बफर जोन घोषित किया गया है।
डीसी संदीप कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इन क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी।
बेहड़ भटेर का वार्ड नंबर 5 हॉटस्पॉट सूची से हुआ बाहर
डीसी ने बताया कि उप तहसील भरवाईं की ग्राम पंचायत बेहड़ भटेर के वार्ड नंबर 5 स्थित नरियाल बस्ती को जिला ऊना की हॉटस्पॉट सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमित रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों की निगरानी व टेस्ट करने के बाद इस इलाके में कोरोना संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया है। इसलिए इस क्षेत्र को कोरोना हॉटस्पॉट की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा यहां पर 1 अगस्त से कर्फ्यू में ढील प्रदान की जाएगी। जबकि एक्टिव केस फाइडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार-बार धोना, मास्क लगाना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करनी होगी।