DNN मण्डी
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। उन्हें खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को देेना होगा, इसके अलावा आयोग द्वारा गठित टीमें भी प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखेंगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी चुनाव खर्च निगरानी समिति आशुतोष गर्ग ने मंगलवार को यहां चुनाव खर्च निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
आशुतोष गर्ग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। यह खाता उम्मीदवार अपने ऐजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के खाता खोलने के लिए बैंक में अलग से काउण्टर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के प्रतिदिन खर्चे पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार एकमुश्त एक लाख या इससे ज्यादा राशि बैंक से निकालता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी या नोडल अधिकारी को अवश्य दें। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को सभी तरह की अदायगी चैक के माध्यम से करनी होगी। चुनाव से सम्बन्धित व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली धन राशि को लाने-ले जाने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र होना व धन के उपयोग सम्बन्धी कागजात साथ होना भी अनिवार्य है।