छेड़छाड़ के दोषी का 2 साल का कारावास

Crime Solan

DNN सोलन

जेएमआईसी अनुज बहल की अदालत ने घर में घूस कर महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में सिरमौर निवासी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे  जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी सिम्मी शर्मा ने बताया कि 27 अगस्त 2012 को सोलन सदर थाना में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अनुज शर्मा जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ व मारपीट की। शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे 2500 रुपए जुर्माना भी ठोका गया है।

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