चुनाव प्रचार में वाहन प्रयोग के लिए करना होगा यह

Mandi Politics
DNN मण्डी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट लेना होगा। परमिट के बिना प्रचार में वाहन के प्रयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। 
  उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए बिना परमिट के वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसे मामलों में नजर रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थाई निगरानी टीमें गठित की गई हैं।
     जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी वाहन मालिकों (साईकिल के अतिरिक्त) से अपील की है कि उड़न दस्तों व स्थाई निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से परमिट लिए बिना अपने वाहन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए ना करे।

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