चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन बनाएं सुनिश्चित – गन्धर्वा राठौड़

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DNN धर्मशाला

4 नवंबर। विधानसभा चुनावों को लेकर कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कर्मियों का दूसरा निर्वाचन पूर्वाभ्यास राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में हुआ। इस पूर्वाभ्यास में लगभग 550 कर्मचारी व अधिकारियों ने भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त काँगड़ा गन्धर्वा राठौड़ ने ढलियारा में हो रहे इस पूर्वाभ्यास में शिरकत करते हुए चुनावी तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपने दायित्वों का पूरी सजगता से निर्वहन करने को कहा।
उन्होंने पूर्वाभ्यास में आये अधिकारियों व कर्मचारियों को ईवीएम मशीन और उससे जुड़े उपकरणों के संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस पूर्वाभ्यास में मतदान कर्मियों को निर्वाचन प्रक्रिया, ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
अतिरिक्त उपायुक्त गन्धर्वा राठौड़ ने कहा कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों से चुनाव आयोग के नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा।
उन्होंने कर्मचारियों को चुनावों के लिए मतदान की सम्पूर्ण बारीकियों से अवगत करवाने सहित इस दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका व समस्या के त्वरित समाधान बारे जरूरी चुनावी टिप्स दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के कागज़ों एवं दस्तावेज़ों को पहले से तैयेर रखने की हिदायत दी। इस अवसर पर सहायक उपायुक्त ओम कांत ठाकुर और एसडीएम देहरा संकल्प गौतम उपस्थित रहे।

वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी मान्य
धर्मशाला, 4 नवंबर। विधानसभा चुनावों को लेकर 12 नवंबर को वोट डालने के लिए मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें मतदान के लिए अपनी पहचान स्थापित करने को 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें।
इनमें से कोई एक दस्तावेज लाएं साथ
डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि मतदाता 12 नवंबर को मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सेवा पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई शरा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।

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