DNN मंडी
जिलादंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में 19 मई को होने वाले लोकसभा के चुनावों के दृष्टिगत मतदान क्षेत्र के दायरे में आने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 23 मई को भी जिला में ‘ड्राई डे’ रहेगा। इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र, शांति प्रिय एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त 23 मई को मतगणना के दिन मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक उक्त पाबंदी लागू होगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मॉक पोल के दौरान उपस्थित रहें पोलिंग एजेंट
निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 मई को सभी मतदान केंद्रों पर मतदान आरंभ होने से एक घंटा पहले यानी सुबह 6 बजे मॉक पोल किया जाएगा। उन्होंने मंडी संसदीय सीट के सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने पोलिंग एजेंट को मॉक पोल के दौरान मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहने को निर्देशित करें।















