चुनावी खर्च की सीमा को 70 लाख रुपए तय , नकदी नहीं होगी 10 हजार से ऊपर की ट्रांजेक्शन

Politics Solan

DNN सोलन

आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आज जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सहायक व्यय पर्यवेक्षकों के लिए उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला  का मकसद सहायक व्यय पर्यवेक्षकों को उनकी कार्य विधि और कार्यकलापों को लेकर जानकारी देना था।  अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च की सीमा को 70 लाख रुपए तय किया गया है । सहायक व्यय पर्यवेक्षक द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड,  स्टेटिक सर्विलांस टीम,  वीडियो सर्विलांस टीम,  मीडिया  प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति और मॉडल कोड आफ कंडक्ट(शिकायत सेल) के माध्यम से चुनावी प्रचार इत्यादि पर राजनीतिक दल या  प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले खर्च की ना केवल निगरानी की जाएगी बल्कि उसकी रोजाना रिपोर्टिंग भी होगी। सहायक व्यय पर्यवेक्षक फॉर्म  नंबर -बी6 पर ये रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी सहायक व्यय पर्यवेक्षक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करेंगे । उन्होंने यह भी बताया कि सहायक व्यय पर्यवेक्षकों को फोल्डर ऑफ एविडेंस  के अलावा शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर भी मेंटेन करने होंगे।  प्रत्याशी द्वारा चुनाव के दौरान 10 हजार रुपए से ऊपर की राशि का ट्रांजेक्शन किसी भी सूरत में नकद नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च के बिलों को प्रत्याशी या उसके द्वारा अधिकृत एजेंट द्वारा वेरीफाई किया जाना भी आवश्यक है।  बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी विवेक चौहान, असिस्टेंट कंट्रोलर (वित्त) रिगजिन नेगी , नायब तहसीलदार निर्वाचन महेंद्र ठाकुर के अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए सहायक व्यय पर्यवेक्षक मौजूद रहे। 

News Archives

Latest News