चिंतपूर्णी नव वर्ष मेले के दौरान लागू रहेगी धारा 144, जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने जारी किए निर्देश

Una

DNN ऊना

जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने उप-तहसील भरवाईं के अन्तर्गत माता श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर में 31 दिसंबर, 2019 व 1 जनवरी, 2020 को आयोजित होने वाले नव वर्ष मेले में सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत धारा 144 लागू रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यह आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने आज बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन को छोड़कर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त मेला अवधि के दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्णतय: मनाही रहेगी।
उन्होंने बताया कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आतिशबाजी पर भी पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा उन्होंने माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

News Archives

Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *