DNN हमीरपुर
18 नवंबर। चरस रखने के दोषी को माननीय न्यायालय ने गुरूवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। व्यक्ति से अगस्त में पुलिस द्वारा चरस बरामद की गई थी। दोषी सुखदेव निवासी गांव बुगधार डाकघर चबूतरा तहसील सुजापुर जिला हमीरपुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश जेके शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी केडी शर्मा के अनुसार 29 अगस्त 2020 को जब एएसआई मदन लाल थाना सुजानपुर अन्य कर्मियों केसाथ बुगधार कोटेश्वर महादेव मंदिर के बाहर खडक़ पर गस्त कर रहे थे। उसी दौरान उपरोक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। शक होने पर जब पुलिस ने व्यक्ति को रोका तो यह अपनी धोती से कुछ वस्तु निकालकर नीचे फेंकने लगा। पुलिस ने उसे एकदम काबू किया और उसके साथ में लिए लिफाफा प्लास्टिक को खेलकर देखा। लिफाफा के भीतर से 108 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर थाना सुजानपुर ने दोषी उपरोक्त के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया। मुकद्दमा में सरकार की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। जुर्म साबित होने के बाद व्यक्ति को यह सजा सुनाई गई है।