DNN सोलन, 2 अप्रैल : विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में दिग्विजय निवासी वाकनाघाट को ढाई वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी संजय पंडित ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2016 में चंबाघाट के नजदीक एक कार को चैक करने पर पुलिस ने उसमें सवार दिग्विजय से 262 ग्राम चरस व एक इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन बरामद की थी। इस मामले में अदालत में 14 गवाह पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
