DNN सुंदरनगर
24 मार्च अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने आरोपी परस राम को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 वर्ष का साधारण कारावास व बीस हजार रुपए की सजा धारा 304 एए भारतीय दंड सहिंता सुनाई उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्तूबर 2011 समय 5:30 बजे परस राम टाटा सूमो गाड़ी को बग्गी के तरफ से धनोटू के ओर तेजरफ़्तार से चलाता हुआ आ रहा था। चालक परस राम ने धनोटू की तरफ से आ रही दो मोटर साइकिल तथा एक अन्य मोटर साइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिलनंबर HP33A 7353 का चालक हरीश चन्द सैन नहर में जा गिरा तथा दुसरे मोटर साइकिल नंबर HP31 8606 के चालक दुर्गा दास को गंभीर चोटे आई इस हादसे में नहर में गिरने वाले ब्यक्ति हरीश चन्द सैन पुत्र भीम सिंह सैन गाँव कैहचडी डाकघर बग्गी तहसील सदर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश की मृत्यु हो गई तथा दुसरे व्यक्ति दुर्गा दास पुत्र बलदेव राम गाँव अपर वेहली तहसील सुंदरनगर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को गंभीर चोटे आई आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में पाया कि परस राम ने हादसे के समय शराब का सेवन करके गाड़ी चला रहा था तथा आरोपी का मेडिकल करवाया गया जिसमे
शराब की मात्रा 222.52 mg पाई गई न्यायलय में 17 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के उपरांत, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस राम को गैर
इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाया तथा दोषी को 4 वर्ष का साधारण काराबास व जुर्माना 20000/- रूपए की सजा धारा 304 AA भारतीय दंड सहिंता में सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी परस राम को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई l दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास
तथा 1000 /- जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड सहिंता की सजा सुनाई, 6 महीने का साधारण कारावास व 500 /- जुर्माना धारा 337 भारतीय दंड सहिंता में सजा सुनाई तथा 6 महीने का साधारण कारावास व 500 /-जुर्माना धारा 279 भारतीय दंड सहिंता की सजा सुनाई l सभी सजाये समांनतर (concurrently) चेलेगी l