DNN धर्मशाला
धर्मशाला उपंमडल की ग्राम पंचायत कलियाड़ा के वार्ड नम्बर 7 के जालन्धरा से नरोलू क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त घड़ियाल, बिहाल और कड़क्यालू बस्ती को भी बफर जोन से मुक्त करने की घोषणा की गई है।
यह जानकारी देते हुए धर्मशाला उपमंडल के एसडीएम डॉ.हरीश गज्जु ने बताया कि उन्होंने 7 जून को कलियाड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 7 में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जालन्धरा से नरोलू तक के 24 घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। इसके अतिरिक्त घड़ियाल के 50, बिहाल के 8 तथा कड़क्यालू बस्ती के 7 घरों को बफर जोन घोषित किया गया था।
उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला दंडाधिकारी कांगड़ा द्वारा पारित आदेशों तथा उन्हें सीसीपी 1973 की धारा 144 के प्रदत् शक्तियों का उपयोग करते हुए इन क्षेत्रों 21 जून तक कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन घोषित किया गया था। लेकिन कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की पत्नि तथा बेटे के 9 जून को पॉजिटिव पाये जाने के बाद यह अवधि 23 जून तक बढ़ा दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इन तीनों व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाये जाने के बाद अब इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन से बाहर कर दिया गया है। परन्तु इस परिवार को 6 जुलाई, 2020 तक गृह संगरोध में रहने की हिदायत दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड, इंस्टॉल तथा उपयोग करने की सलाह दी गई है। कलियाड़ा पंचायत के प्रधान तथा पंचायत सचिव को आरोग्य सेतु एप तथा गृह संगरोध की पूरी अनुपालना लागू करने के निर्देश दिये हैं।
एसडीएम ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा, 269, 270 और 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।














