DNN नाहन
कंडक्टर की मौत के दोषी ड्राइवर को सीजेएम नाहन की अदालत ने बुधवार को 9 माह का साधारण कारावास और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि दोषी चालक अनिल कुमार 7 जनवरी 2018 को कालाअंब के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में लोहे की सिलियां लेकर गया। जब वह उद्योग में सिलियां उतारने के लिए ट्रक को बैक कर रहा था, तो इसी दौरान कंडक्टर मनोज कुमार दुसरी साइड से उसे ट्रक को पीछे लाने का इशारा कर रहा था। इसी दौरान चालक अनिल कुमार ने लापरवाही से ट्रक को बैक करते हुए कंडक्टर को उद्योग की दीवार में प्रेस कर दिया,जिससे मौके पर ही मनोज कुमार की मौत हो गई। वर्ष 2018 में कालाअंब पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें अनिल कुमार द्वारा अपने ही ट्रक के कंडक्टर पर गाड़ी चढ़ा देने से उसकी मौत हुई थी। इस पर कालाअंब पुलिस थाना में मामला दर्ज कर छानबीन करने के बाद चालान अदालत में पेश किया। गवाहों व साक्ष्यों के बाद अदालत ने दोषी चालक को 9 माह का साधारण कारावास व 3000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की एवज में अनिल कुमार को 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
