नई दिल्ली
30 नवम्बर हवाई यात्रियों के लिए अहम खबर सामने आई है। खबर यह है कि दूरसंचार विभाग ने टेलीकम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट के रनवे के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक 5G सेवा नहीं दी जाए। इसके अलावा रनवे के 910 मीटर तक कंपनियां सेवाएं नहीं दे सकेंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप एयरक्राफ्ट में बैठे हैं तो आपको 5 जी सेवा नहीं मिलेगी। मंत्रालय ने कंपनियों से कहा है कि रनवे के दोनों सिरों से 2,100 मीटर और रनवे की सेंट्रल लाइन से 910 मीटर की दूरी पर 3.3 GHz-3.67 GHZ फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कोई बेस एस्टेशन नहीं होना चाहिए। 2.1 किलोमीटर की सीमा के बाद 540 मीटर की परिधि क्षेत्र में 5G बेस स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन इनका पावर इमिशन 58 dBm/MHz तक सीमित होना चाहिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) का यह निर्देश ग्लोबल लेवल पर उठाई गई चिंताओं के बीच आया है।