DNN शिमला
31 अगस्त। केंद्रीय गृह विभाग द्वारा 29 अगस्त को जारी की गई अनलॉक-4.0 कि दिशानिर्देश के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपनी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल 30 सितंबर तक सभी शिक्षा संस्थान एवं स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 50 फीसदी शिक्षकों व गैर शिक्षकों को कार्यालयों में बुलाया जा सकेगा। ऑनलाईन कक्षाएं जारी रहेंगी। अभी भी भारी राज्यों से आने वाली पर्यटकों को दो दिन का ठहराव एवं 96 घंटे पहले की कोरोना नेगिटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगी और कोई व्यक्ति हिमाचल ने रेड ज़ोन अथवा हिमाचल के बाहर से आता है, तो उसे ऑनलाइन पंजीकरण अथवा हिमाचल की सीमा पर पहुंचकर पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा। 21 ऐसे शहर जहां पर सबसे अधिक मामले हैं वहां से आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा, जबकि बिना लक्षण वाले अन्य राज्यों से आने वालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा और उनके खिलाफ मामले दर्ज होंगे। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन के सचिव ओंकार शर्मा बताया कि केंद्रीय गृह विभाग द्वारा 29 अगस्त को अनलॉक – 4.0 के लिए एमएचए की गाइडलाइंस के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी संशोधित दिशा – निर्देश जारी किए हैं। शर्मा ने कहा कि फिलहाल शिक्षक संस्थान बंद रहेंगे, तो वही बाहर राज्य से हिमाचल प्रदेश में आने के लिए अभी भी पर्यटकों को 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा और 2 दिन तक एक ही होटल में ठहरना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक रहेगा। शर्मा ने कहा कि ऐसा इसलिए कि किया जा रहा है ताकि यदि कोई रेड जोन वाले क्षेत्र से आता है तो उसकी पहचान की जा सके और उसकी ट्रेवल हिस्ट्री कभी पता चल सके।
प्रदेश में एसओपी के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल
