DNN सिरमौर
22 सितंबर सिरमौर जिला की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा बसु की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी अनवर हुसैन पुत्र रालटू निवासी अमरकोट तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अनवर हुसैन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 5 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अदालत में मामले की परेवी अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने की।
अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने उपरोक्त फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मामला 3 सितंबर 2013 का है। उन्होंने बताया कि उक्त दिन पांवटा साहिब पुलिस ने साढ़े 12 बजे के करीब अमरकोट गोंदपुर पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी बीच आरोपी अमरकोट की तरफ से आया। उसके दाहिने हाथ में दो पट्टियों का बैग था। पुलिस को देख आरोपी हैरान हो गया और मौके से भागने की कोशिश की। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।
अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि इसी बीच पुलिस ने तलाशी के दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में 1 किलो 700 ग्राम चूरापोस्त बरामद की। आरोपी इस संदर्भ में कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। लिहाजा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत में पेश किया।
अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि इसी मामले में अदालत में अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों का परीक्षण किया। सबूत के आधार पर आरोपी अनवर हुसैन को बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई।















