DNN धर्मशाला
01 अक्तूबर: गत दिनों में बारिश के कारण चक्की नदी के प्रवाह में वृद्धि होने के कारण चक्की ब्रिज के पिल्लर पी-01 तथा पी-02 के आसपास किये गये सुरक्षा उपायों को हुये नुक्सान को देखते हुये उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 117 के तहत निहित शक्तियाँ को प्रयोग करते हुये जनता की सुरक्षा के हित में अगले आदेश तक चक्की ब्रिज एनएच-154 पर वाहनों के यातायात के लिए सड़क को बंद करने के आदेश जारी किये हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।














