अब सोलन में 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

Others Solan

DNN सोलन

जिला दंडाधिकारी सोलन के सी चमन ने 18 जून 2020 की रात्रि को जारी अपने आदेशों में संशोधन किया है।
संशोधित आदेश के अनुसार अब सोलन शहर में विभिन्न मार्गो पर वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन पर 21 जून,2020 को प्रतिबंध का समय दिन में 1 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है।
संशोधित आदेशों के अनुसार 21 जून को दिन में 1 बजे से शाम 5 बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्रााम गृह सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटला नाला चैक से शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग सम्पर्क बिन्दु तक तथा लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड़, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड़ तक वाहनों तथा लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।
इन क्षेत्रों में शाम 05.00 बजे तक सभी दुकानें भी बन्द रहेंगी। इस अवधि में क्षेेत्रीय अस्पताल सोलन के समीप स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेंगी
यह प्रतिबन्ध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निए प्रयुक्त वाहन तथा मां शूलिनी की परम्परा निभाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।

News Archives

Latest News